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बच्चे को थप्पड़ मारने की घटना पर SC ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, IPS अधिकारी को दिया जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के आदेशों का पालन करने में "प्रथम दृष्टया विफलता" के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महिला शिक्षक से जुड़े मामले की जांच की निगरानी के लिए तुरंत एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस अधिकारी (आईपीएस) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

By: Rekha  RNI News Network
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बच्चे को थप्पड़ मारने की घटना पर SC ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, IPS अधिकारी को दिया जांच का आदेश

मुजफ्फरनगरः सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को बनाए रखने में “प्रथम दृष्टया विफलता” के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है और राज्य को मामले की जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मुज़फ़्फ़रनगर के एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका ने कथित तौर पर अपने छात्रों को एक सहपाठी को थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित किया और सांप्रदायिक टिप्पणी की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिसके बाद 25 अगस्त को शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी(FIR) दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो इससे “राज्य सरकार की अंतरात्मा को झटका लगेगा। इस घटना को आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बच्चे के मौलिक अधिकार के ‘प्रत्यक्ष उल्लंघन’ के रूप में देखा जाता है”। कोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित बच्चे को बेहतर शिक्षा देने और घटना में शामिल सभी बच्चों को विशेषज्ञ बाल मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से काउंसलिंग देने का आदेश दिया है, और जांच की निगरानी कर रहे आईपीएस अधिकारी को उचित दंडात्मक आरोपों की जांच करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई और शिक्षा में संवेदनशीलता को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया, और इस तरह की शिक्षा पर सवाल उठाया जब एक शिक्षक ने छात्रों को अपने धर्म के आधार पर एक बच्चे पर हमला करने का निर्देश दिया। शिक्षिका तृप्ता त्यागी को एक वीडियो में अपने छात्रों को गुणन सारणी सीखने में विफल रहने पर अपने साथी मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते हुए देखा गया था। उन्होंने कथित तौर पर एक विशेष धर्म के बच्चों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) का आरोप लगाया गया।

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