गौतमबुद्धनगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम-2026 में फसलों का बीमा कराने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। शासन के निर्देश पर फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दी गई है। यह सुविधा ऋणी कृषकों के लिए लागू की गई है।उप कृषि निदेशक, गौतमबुद्धनगर विवेक दुबे ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से होने वाली फसल क्षति से आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
धान और बाजरा फसल योजना में शामिल
खरीफ मौसम में गौतमबुद्धनगर जिले के लिए धान और बाजरा की फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है।धान की फसल के लिए बीमित धनराशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। किसानों को 2 प्रतिशत की दर से 1,682 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।वहीं, बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि 33,600 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसके लिए किसान अंश के रूप में 2 प्रतिशत की दर से 672 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित है।जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है।
बैंक और CSC से करा सकते हैं बीमा
ऋणी किसान यानी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ऋण लेने वाले किसान 10 सितंबर 2026 तक अपनी धान और बाजरा की फसल का बीमा बैंक शाखा अथवा जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं।फसल नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना देनी होगी ,फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को अगले 14 दिनों के दौरान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर किसान को इसकी सूचना 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य होगा।किसान भारत सरकार के फसल बीमा टोल-फ्री नंबर 14447 अथवा Crop Insurance App के माध्यम से नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं।
बीमा नहीं कराना है तो 5 सितंबर से पहले बैंक को दें लिखित सूचना
उप कृषि निदेशक ने KCC के जरिए ऋण लेने वाले किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी है। यदि कोई ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहता है तो उसे 5 सितंबर 2026 से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक को लिखित रूप से इसकी सूचना देनी होगी।यदि किसान समय सीमा के भीतर बैंक को लिखित सूचना नहीं देता है, तो बैंक द्वारा धान और बाजरा की फसल के बीमा प्रीमियम की राशि किसान के खाते से काट ली जाएगी।
सहायता के लिए यहां करें संपर्क
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए किसान जिला प्रबंधक, फसल बीमा, गौतमबुद्धनगर से मोबाइल नंबर 7906769211 पर संपर्क कर सकते हैं।
किसानों के लिए जरूरी तारीखें
5 सितंबर 2026: बीमा नहीं कराने वाले ऋणी किसानों को बैंक में लिखित सूचना देने की अंतिम तिथि।
10 सितंबर 2026: ऋणी किसानों के लिए धान और बाजरा का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि।
72 घंटे: फसल नुकसान होने पर सूचना देने की समय सीमा।
14 दिन: कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान कवर की जाने वाली अवधि।