High Court Order News in Hindi

आरोपी से वकील को मिली फीस को अपराध की कमाई नहीं कहा जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट 

आरोपी से वकील को मिली फीस को अपराध की कमाई नहीं कहा जा सकता : इलाहाबाद हाई कोर्ट 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा वकील को दी गई पेशेवर फीस को केवल भुगतान के आधार पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता, जब तक वकील की आपराधिक भूमिका साबित न हो।