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1 अक्टूबर से बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

गौतमबुद्धनगर में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUC प्रमाण-पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जिले के 113 पेट्रोल पंपों में से 97 पर PUC ऐप इंस्टॉल हो चुका है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से समय रहते PUC अपडेट कराने और पेट्रोल पंप संचालकों को ‘NO PUCC, NO FUEL’ नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

By: Nivedita  RNI News Network
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1 अक्टूबर से बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

गौतमबुद्धनगर:  एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाण-पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में पुलिस, परिवहन विभाग, तेल कंपनियों के अधिकारी और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल रहे।

पेट्रोल पंपों पर लागू होगा ‘No PUCC, No Fuel’ नियम

बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC प्रमाण-पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाए। जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों से भी अपील की है कि वे निर्धारित तारीख से पहले अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र अपडेट करा लें, जिससे पेट्रोल या डीजल लेने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

113 पेट्रोल पंपों में 97 पर PUC ऐप इंस्टॉल

जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल के अनुसार, गौतमबुद्धनगर में कुल 113 पेट्रोल पंप संचालित हैं। इनमें से 97 पंपों पर PUC ऐप इंस्टॉल किया जा चुका है। शेष 16 पेट्रोल पंपों पर भी ऐप लगाने की प्रक्रिया जारी है। तकनीकी दिक्कत वाले मामलों को समाधान के लिए लखनऊ स्थित तकनीकी टीम को भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक ऐप के माध्यम से किसी वाहन के PUC प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच कुछ ही सेकेंड में की जा सकती है।

 

विवाद की स्थिति में पुलिस करेगी मदद

पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने नियम लागू होने के बाद संभावित विवाद और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर पुलिस व्यवस्था की मांग की। इस पर पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि सभी थानों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। किसी भी आपात स्थिति या विवाद की स्थिति में डायल 112 की सहायता ली जा सकती है।

पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे जागरूकता बैनर

नए नियम को लेकर वाहन चालकों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ‘NO PUCC, NO FUEL’ के बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को पहले से जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि नियम लागू होने के बाद ईंधन लेने में अनावश्यक परेशानी न हो।

वाहन मालिक समय से करा लें PUC अपडेट

जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहनों का वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र बनवा लें। प्रशासन के मुताबिक, समय रहते PUC अपडेट कराने से ईंधन लेने के दौरान होने वाली संभावित दिक्कतों से बचा जा सकेगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

 

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