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सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई, नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया आदेश

सहारनपुर में नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सरकारी भूमि पर बनी बताई जा रही 70 साल पुरानी मस्जिद के मामले में बेदखली का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 15 दिनों में परिसर खाली करने और अवैध कब्जे को लेकर 6 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

By: BS Yadav  RNI News Network
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सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई, नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला मुख्यालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सरकारी भूमि पर बनी बताई जा रही करीब 70 साल पुरानी मस्जिद के मामले में बेदखली का आदेश जारी किया है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार संबंधित पक्ष को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।

अवैध कब्जे को लेकर लगाया गया आर्थिक दंड

नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अवैध कब्जे के आरोप में संबंधित कब्जाधारियों पर 6 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन की ओर से इसे सरकारी भूमि से जुड़े अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया गया है।

 

15 दिन में खाली करने के दिए गए निर्देश

न्यायालय के आदेश में मस्जिद की इमारत को निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई तेज

प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में हुई इस कार्रवाई को जिले में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है।

 

रिपोर्ट – विनोद कश्यप

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