बलिया ज़िले में आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम करते हुए जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 8 जुलाई से 8 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
इस अवधि में बिना अनुमति के जुलूस, जनसभा, धरना-प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति के पास लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल जैसे हथियार रखने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, बारावफात जैसे त्योहारों के दौरान शहर में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन किसी भी संभावित सांप्रदायिक तनाव, हिंसा या अफवाहों को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की बात कही है और किसी भी प्रकार की भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए अलग टीम तैनात की गई है।
जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। प्रशासन का यह कदम जिले में सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक आवश्यक और सकारात्मक प्रयास है।