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Allahabad High Court: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर, दो पैन कार्ड केस में सजा निलंबित

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर सजा निलंबित की। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया।

By: Aparna Panwar  RNI News Network
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Allahabad High Court: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर, दो पैन कार्ड केस में सजा निलंबित

Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी कानूनी राहत मिली है। बता दें अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट (Trial Court) की ओर से सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है। इस फैसले के बाद दोनों को जमानत का लाभ मिलेगा और उनकी सजा पर फिलहाल अमल नहीं होगा, लेकिन निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा।

दो पैन कार्ड मामले में मिली राहत

जानकारी के लिए बता दें यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दो पैन कार्ड (Pan Card) होने से जुड़ा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई थी। जिसमें दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। दरसअल, याचिका में दोनों ने सजा पर रोक लगाने के साथ ही दोषसिद्धि पर भी रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद जमानत और सजा निलंबित करने की मांग मंजूर कर ली, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

15 अक्टूबर को पूरी हुई थी सुनवाई

आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में अब जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों को राहत दी है।

दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार

जानकारी के लिए बता दें हाईकोर्ट के आदेश में जमानत और सजा निलंबित करने की राहत दी गई है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने वाला फैसला फिलहाल प्रभावी रहेगा। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्रिमिनल रिवीजन याचिका के तहत जारी रहेगी।

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