उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति और धर्म आधारित एक विवादित आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह को निलंबित कर दिया है। यह आदेश निदेशक पंचायती राज कार्यालय से जारी किया गया था, जिसमें अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को विशेष रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया गया था। आदेश के सार्वजनिक होते ही यह मामला तूल पकड़ गया और इसे भेदभावपूर्ण और समाज को बांटने वाला करार दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को “संविधान विरोधी” बताते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की कोई भी नीति या कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकती और समाज को बांटने वाली सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए।
सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्रवाई में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार ने एक बार फिर संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन और संविधानिक मूल्यों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।