नोएडा प्राधिकरण को भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। गौतमबुद्धनगर के अपर सिविल जज (सीडी)-द्वितीय की अदालत में चल रहे अनिल खारी आदि बनाम नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण मामले में वादी पक्ष ने अपना मुकदमा बिना किसी शर्त के वापस लेने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने 10 सितंबर 2026 को स्वीकार कर लिया।
