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जाने…मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का कैसे उठाएं लाभ

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। ताकि प्रदेश में जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा है उन्हें रोजगार मिल सके।

By: Desk Team  RNI News Network
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जाने…मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का कैसे उठाएं लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक युवा स्‍वरोजगार योजना भी शामिल है। इसके तहत योगी सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कम ब्‍याज के दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन देती है। इस योजना का उद्देश्‍य पढ़े लिखे बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

 

गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत योगी सरकार के पहले कार्यकाल में यानि 24 अप्रैल 2018 में की गई थी। इस योजना के लिए 18 से 40 साल तक के युवाओं को ही सुविधा का लाभ मिल सकता हैं। बता दें कि इस योजना के लाभ को उठाने के लिए उन्‍हें उत्‍तर प्रदेश का स्‍थायी निवासी होना जरूरी है। वहीं आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा व‍ह किसी बैंक से डिफाल्‍टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्‍टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है।

 

खास बात ये है कि सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन देती है। इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। इसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल होनी जरूरी है।

 

आईये आपको बताते है कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते है युवा

 

आवेदकों को यूपी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा. पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते है.

 

वहीं इस योजना का लाभार्थी बनने के बाद यदि आपको ऋण प्राप्त होता है और 2 साल तक आपका उद्योग सही रूप से चलता है तो आपका लिया हुआ ऋण सरकार उसे अनुदान में बदल देगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा की यदि आप इस योजना में आवेदन करते है तो इसके लिए पहले आपको अंशदान जमा करना होगा।

जो सामान्य जाति के उम्मीदवार होंगे उन्हें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंश जमा करना होगा। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होंगे, या दिव्यांग होंगे तथा महिलाये होंगे उन्हें 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। योजना के नियमानुसार सरकार किसी भी परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी।

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