लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस विभाग में सीधी भर्ती को लेकर अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की शिथिलता प्रदान करने का फैसला किया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है।
सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत
योगी सरकार के इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में होने वाली सिपाही भर्ती में आयु सीमा को लेकर 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह राहत लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो उम्र सीमा के कारण अब तक आवेदन से वंचित रह गए थे।
32,679 पदों पर लागू होगा फैसला
सरकार का यह निर्णय कुल 32,679 पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती पर लागू होगा। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल विभाग दोनों शामिल हैं। आयु सीमा में छूट मिलने से बड़ी संख्या में युवा अब इन भर्तियों में हिस्सा ले सकेंगे।
यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में छूट
इस फैसले के तहत यूपी पुलिस और जेल विभाग में होने वाली सीधी भर्तियों में आयु सीमा की शिथिलता दी गई है। इससे पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर भी मिलेगा।
आरक्षी, पीएसी और विशेष सुरक्षा बल के पद शामिल
आयु सीमा में दी गई 3 साल की छूट आरक्षी (Constable), पीएसी (PAC) और विशेष सुरक्षा बल के पदों पर लागू होगी। इसके साथ ही महिला बटालियन और जेल वार्डर के पदों को भी इस फैसले के दायरे में रखा गया है।
सभी वर्गों के लिए समान छूट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि आयु सीमा में यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत हो, ताकि किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव न हो।
शासनादेश जारी, युवाओं में खुशी
इस फैसले को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं में खुशी का माहौल है और माना जा रहा है कि इससे आगामी भर्तियों में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे।






