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YEIDA: उद्योग स्थापित न होने पर YEIDA ने 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया रद्द

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में आवंटियों ने वर्षों बीत जाने के बावजूद न तो लीज डीड निष्पादित कराई और न ही उद्योग स्थापना की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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YEIDA: उद्योग स्थापित न होने पर YEIDA ने 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया रद्द

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण / YEIDA) ने उद्योग स्थापित न करने वाले आवंटियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया है। ये भूखंड सेक्टर-29, 32 और 33 में विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के तहत आवंटित किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में उन पर कोई औद्योगिक इकाई विकसित नहीं की गई।

उच्चस्तरीय बैठक में हुआ निर्णय

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में आवंटियों ने वर्षों बीत जाने के बावजूद न तो लीज डीड निष्पादित कराई और न ही उद्योग स्थापना की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया।

366 आवंटियों को दिया गया था अंतिम अवसर

प्राधिकरण ने इससे पहले कुल 366 ऐसे आवंटियों को अंतिम अवसर दिया था, जिन्हें चेकलिस्ट जारी की जा चुकी थी लेकिन उन्होंने समयसीमा में पट्टा विलेख (लीज डीड) निष्पादित नहीं कराया। इन सभी को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से चेतावनी दी गई थी-क्यूआर कोड सहित सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, 24 नवंबर को YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की गई। इसके बावजूद कई आवंटियों ने कोई जवाब नहीं दिया।

क्या है औद्योगिक भूखंड आवंटन की शर्तें?

YEIDA के नियमानुसार चेकलिस्ट जारी होने के 60 दिन के भीतर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य,इसके बाद भूखंड पर कब्जा लेकर मानचित्र स्वीकृत कराना, चार वर्ष के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित कर उत्पादन शुरू करना जरूरी। प्राधिकरण वर्ष 2020 से लगातार इन शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए चेकलिस्ट और नोटिस जारी कर रहा है।

नोटिस के बाद भी नहीं दिखाई रुचि

प्राधिकरण की ओर से कई बार चेकलिस्ट, तीन अलग-अलग नोटिस पत्र जारी किए गए, लेकिन कुछ आवंटियों ने न तो लीज डीड कराई और न ही नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया। इसी आधार पर 39 भूखंडों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया।

YEIDA CEO का बयान

YEIDA के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा- “प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। जिन औद्योगिक भूखंडों पर वर्षों तक उद्योग विकसित नहीं किए गए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। नोटिस के बावजूद रुचि न दिखाने वाले 39 भूखंडों का आवंटन रद्द किया गया है।” YEIDA का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब केवल भूखंड लेकर बैठे रहने वाले आवंटियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्राधिकरण औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए निष्क्रिय आवंटनों पर सख्ती बरत रहा है।

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