Ballia : बलिया जिले में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर 8 जुलाई से 8 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश के तहत हथियार ले जाना और पांच से अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए उठाया गया है।