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चुनावी पोस्टर-पंपलेट छापने में बरतें सावधानी, नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान

चुनावी पोस्टर-पंपलेट छापने में बरतें सावधानी, नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान

गौतमबुद्धनगर में विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनावी पोस्टर और पंपलेट की छपाई में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता दर्ज करना, आवश्यक घोषणा कराना और तीन दिनों के भीतर चार प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक