Lucknow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की जगह नया, युगानुकूल और पारदर्शी कानून लागू करने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहा कि नया अधिनियम पंजीकरण, नवीनीकरण, संपत्ति प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और विवादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करेगा।सीएम ने ऑनलाइन, केवाईसी आधारित प्रक्रिया और पारदर्शिता के माध्यम से संस्थाओं को समाजोपयोगी कार्यों में और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।