UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन नीति में बदलाव करते हुए अस्थायी, वर्क चार्ज और दैनिक वेतन की अवधि को पेंशन में शामिल न करने का फैसला किया।केवल नियमित सेवा अवधि को ही पेंशन लाभ के लिए मान्यता दी जाएगी।अध्यादेश को विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत कर अधिनियम का रूप दिया जाएगा और विवादित मामलों का निपटारा विधायी निर्देश के अनुसार किया जाएगा।