Farrukhabad : सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 6 माह के कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन जमानत पर तुरंत रिहा किया गया।यह सजा चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने और कानून के प्रति गंभीर संदेश देने के उद्देश्य से दी गई है।