Lucknow : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मेडिकल कॉलेजों में 79% आरक्षण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आरक्षण अधिनियम 2006 का पालन करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने मौजूदा काउंसिलिंग प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी लेकिन दाखिले अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।राज्य सरकार को एक हफ्ते में लिखित वचन दाखिल करने और अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को करने का आदेश दिया गया।