निर्देशों के अनुसार, सभी मतदाता सहायता केंद्रों पर सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
निर्देशों के अनुसार, सभी मतदाता सहायता केंद्रों पर सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।