नोएडा सेक्टर 82 भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह 10,420 वर्गमीटर जमीन का 5,280 रु/वर्गमीटर दर से मुआवजा दे। यह फैसला भूमि मालिकों के हक में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
नोएडा सेक्टर 82 भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह 10,420 वर्गमीटर जमीन का 5,280 रु/वर्गमीटर दर से मुआवजा दे। यह फैसला भूमि मालिकों के हक में ऐतिहासिक माना जा रहा है।