ट्रिब्यूनल ने कहा है कि परियोजना के प्रमोटर ने शुरू से ही भ्रामक, अनैतिक और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके अपनाए, जिससे खरीदारों को वित्तीय और कानूनी नुकसान हुआ।
ट्रिब्यूनल ने कहा है कि परियोजना के प्रमोटर ने शुरू से ही भ्रामक, अनैतिक और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके अपनाए, जिससे खरीदारों को वित्तीय और कानूनी नुकसान हुआ।