हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस विभाग को अब आपराधिक मामलों से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश, पत्राचार और आदेश ई-मेल के माध्यम से संबंधित सरकारी वकीलों को भेजने चाहिए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिस विभाग को अब आपराधिक मामलों से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश, पत्राचार और आदेश ई-मेल के माध्यम से संबंधित सरकारी वकीलों को भेजने चाहिए।