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Ghaziabad: गाजियाबाद में त्योहारों और परीक्षाओं के देखते हुए 144 धारा लागू

Ghaziabad : गाजियाबाद में त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए 27 सितंबर से 7 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

By: Desk Team  RNI News Network
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Ghaziabad: गाजियाबाद में त्योहारों और परीक्षाओं के देखते हुए 144 धारा लागू

गाजियाबाद में दशहरा, मूर्ति विसर्जन, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारी अवसरों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा) परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 27 सितंबर से 7 नवंबर तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, बिना अनुमति कोई जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सभा, रैली या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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