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Noida News: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में प्राधिकरण की सशर्त मंजूरी, 458 फ्लैट खरीदारों को राहत

प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-150 के एससी-02 प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट के निम्न टावरों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है- ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3 और सी-1।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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Noida News: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में प्राधिकरण की सशर्त मंजूरी, 458 फ्लैट खरीदारों को राहत

नोएडा के सेक्टर-150 स्थित नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट को लेकर अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नोएडा प्राधिकरण ने गोदरेज ब्रिक्स राइस प्रोजेक्ट के छह टावरों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) जारी कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इस फैसले से करीब 458 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री और कब्जे का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, प्राधिकरण ने OC जारी करते समय बिल्डर पर कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।

इन छह टावरों को मिला अधिभोग प्रमाण पत्र

प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-150 के एससी-02 प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट के निम्न टावरों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है- ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3 और सी-1।यह अधिभोग प्रमाण पत्र केवल टावरों तक सीमित है, टावरों से सटे खुले क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह क्षेत्र स्पोर्ट्स सिटी की 70 प्रतिशत खेल गतिविधि भूमि का हिस्सा है।

70:30 रेशियो की शर्त रहेगी अनिवार्य

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में 70:30 का अनुपात अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा।

  • 70 प्रतिशत क्षेत्र में खेल और स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियां

  • 30 प्रतिशत क्षेत्र में आवासीय विकास

इस अनुपात में किसी भी प्रकार का बदलाव प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

बिल्डर पर लगाई गईं 23 से अधिक शर्तें

प्राधिकरण द्वारा जारी OC के साथ करीब 23 से अधिक शर्तें जोड़ी गई हैं, जिनका पालन करना बिल्डर के लिए अनिवार्य होगा। इनमें प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं-

  • ब्रोशर में दर्शाए गए निर्माण, सुरक्षा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन

  • एनजीटी (NGT) में लंबित मामलों के निर्णयों का पूर्ण अनुपालन

  • नोएडा भवन नियमावली 2010, उ.प्र. अपार्टमेंट एक्ट 2010 व 2020, RERA 2016 और पर्यावरण से जुड़े सभी अधिनियमों का पालन

  • नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के मानकों का अनुपालन

  • स्वीकृत मानचित्र, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्र और सुविधाओं में बिना अनुमति कोई बदलाव नहीं

  • जल, विद्युत, सीवरेज, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग सिस्टम को हमेशा कार्यशील रखना

सुरक्षा और पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश

प्राधिकरण ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

  • टावरों की समुचित सुरक्षा की जिम्मेदारी आवंटी संस्था की होगी

  • किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति नुकसान की जवाबदेही बिल्डर की होगी

  • विजिटर पार्किंग परिसर के भीतर ही होगी, सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा बेसमेंट पार्किंग में अनिवार्य

दो महीने में सर्विसेज का सत्यापन जरूरी

सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया गया है कि दो महीने के भीतर-

  • सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज

  • विद्युत, सड़क, हरित क्षेत्र

  • ब्रोशर में दर्शाई गई सुविधाओं का डिमार्केशन

इन सभी का सत्यापन परियोजना विभाग से कराया जाएगा।

रजिस्ट्री से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी

प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि-

  • अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही फ्लैटों का कब्जा दिया जाएगा

  • समायोजन शुल्क (Adjustment Charges) जमा करना अनिवार्य होगा

  • डीओडी (Deed of Declaration) एक महीने के भीतर वाणिज्यिक विभाग में जमा कर उसकी प्रति नियोजन विभाग को देनी होगी

फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत

नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के इस फैसले को फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्राधिकरण की सशर्त मंजूरी से जहां एक ओर खरीदारों को रजिस्ट्री का अधिकार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स सिटी की मूल भावना और नियमों को बनाए रखने पर भी सख्ती से जोर दिया गया है।

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