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Noida News: नोएडा में अब स्ट्रक्चरल ऑडिट से पहले निजी एजेंसियां परखेंगी इमारतों की मजबूती

नोएडा में अब स्ट्रक्चरल ऑडिट से पहले इमारतों की मजबूती जांचने के लिए 10 निजी एजेंसियों का पैनल बनेगा। RFP जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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Noida News: नोएडा में अब स्ट्रक्चरल ऑडिट से पहले निजी एजेंसियां परखेंगी इमारतों की मजबूती

नोएडा में अब बहुमंजिला इमारतों की मजबूती की जांच सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ-साथ प्राइवेट एजेंसियों से भी कराई जाएगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा। इस प्रक्रिया के तहत 10 निजी कंपनियों का पैनल तैयार किया जाएगा जो पहले इमारत का निरीक्षण कर यह बताएंगी कि उसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत है या नहीं।

स्ट्रक्चर ऑडिट से पहले प्री-इंस्पेक्शन अनिवार्य

अब कोई भी सोसाइटी अगर स्ट्रक्चर ऑडिट कराना चाहती है, तो उसे पहले पैनल में शामिल इन 10 निजी कंपनियों में से किसी एक से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। केवल कमजोर घोषित इमारतों का ही बाद में सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। इससे बायर्स का समय और पैसा दोनों बचेगा।

सस्ती दरों पर मिलेगी सेवाएं

इन निजी एजेंसियों को प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जिसकी दरें प्राधिकरण तय करेगा। इससे बायर्स को कई विकल्प मिलेंगे और वे अपनी सुविधा व बजट के अनुसार एजेंसी चुन सकेंगे।

इन आठ सरकारी संस्थानों से होता है अभी ऑडिट

वर्तमान में नोएडा प्राधिकरण के पैनल में ये आठ प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं:

  • IIT कानपुर
  • IIT दिल्ली
  • BITS पिलानी
  • दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय
  • MNNIT प्रयागराज
  • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
  • MNIT जयपुर
  • CBRI रुड़की

पुरानी सोसाइटीज़ की ओर से बढ़ रही मांग

नोएडा की कई पुरानी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज — जैसे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, ग्रेट वैल्यू शरणम, अंतरिक्ष नेचर आदि ने स्ट्रक्चर ऑडिट की मांग की है। लेकिन अभी तक इस पर बनी सरकारी कमेटी ने कोई प्रभावी निरीक्षण नहीं किया, जिससे प्राधिकरण को निजी एजेंसियों को शामिल करने का निर्णय लेना पड़ा।

15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग के लिए ऑडिट अनिवार्य

प्राधिकरण की स्ट्रक्चर ऑडिट पॉलिसी के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 के बाद से कोई भी 15 मीटर से ऊंची इमारत तभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के योग्य मानी जाएगी, जब बिल्डर स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट संलग्न करेगा। ऐसा न करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

RFP प्रक्रिया से होगा निजी एजेंसियों का चयन

नोएडा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नई RFP डॉक्यूमेंट में चयन की शर्तों को सरल बनाया गया है, ताकि अधिकतम योग्य एजेंसियां आवेदन कर सकें। एक सलाहकार फर्म की मदद से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है और जल्द ही RFP पोर्टल पर जारी की जाएगी।

बायर्स की सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता

नोएडा प्राधिकरण का यह कदम बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर बायर्स के भरोसे को बढ़ावा देगा। अब कोई भी बिल्डर अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए मनमाने तरीके से आवेदन नहीं कर सकेगा। इससे निर्माण गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।

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