नोएडा प्राधिकरण ने सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 276.60 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया है। यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूली के लिए जिलाधिकारी (DM) को पत्र के माध्यम से भेजी गई है।
प्राधिकरण के मुताबिक, 28 जून 2011 को सेक्टर 143बी में ग्रुप हाउसिंग भूखंड जीएच-1ए/1 सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित किया गया था। 10 अगस्त 2011 को लीज डीड पर हस्ताक्षर और भूखंड पर कब्जा भी दिया गया। लेकिन बिल्डर ने नियमानुसार भूखंड की राशि जमा नहीं की।
प्राधिकरण ने बताया कि बकाया राशि को लेकर बिल्डर को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही भुगतान किया गया। इसके चलते 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राधिकरण के सभी लाभों से वंचित कर दिया गया है।
बिल्डर को नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की सिफारिशों के तहत शासनादेश अनुसार दिसंबर 2023 में 208.05 करोड़ रुपये के बकाया पर 25% यानी 52.01 करोड़ रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। लेकिन बिल्डर ने यह राशि भी समय पर जमा नहीं की।
नतीजतन, 31 मार्च 2025 तक बकाया बढ़कर 276.60 करोड़ रुपये हो गया। इसके चलते मंगलवार को प्राधिकरण के सीईओ ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भू-राजस्व की तर्ज पर बकाया वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।