पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर नोएडा प्राधिकरण ने दो बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बिना ट्रीटेड (अशोधित) पानी को सीधे नालों में बहाने और एसटीपी को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित न करने पर न्यूटेक इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दोनों बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
30 अक्टूबर 2025 को प्राधिकरण के पर्यावरण सेल और अधिकारियों ने सेक्टर-76 स्थित न्यूटेक इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि-
कॉम्प्लेक्स द्वारा बिना किसी प्रकार की ट्रीटमेंट के गंदा पानी सीधे नाले में छोड़ा जा रहा था।
इस संबंध में प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहले ही अवगत कराया जा चुका था।
10 दिसंबर को दोबारा निरीक्षण में भी कोई सुधार नहीं मिला।
इस पर एनजीटी नियमों के उल्लंघन में प्राधिकरण ने कंपनी पर ₹20.85 लाख का जुर्माना लगाया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी।
15 दिसंबर 2025 को की गई जांच में सेक्टर-137 स्थित लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एसटीपी मानकों के अनुरूप कार्यरत नहीं पाया गया। जांच में निम्न तथ्य सामने आए-
सोसाइटी द्वारा अनट्रीटेड पानी सीधे ड्रेन में डाला जा रहा था।
इससे न केवल नालियां बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा था।
प्राधिकरण ने इसे गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही मानते हुए जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000/2016 के तहत ₹4.85 लाख का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण का सख्त संदेश
नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बिना ट्रीटेड पानी नालों में डालना और एसटीपी को मानकों पर न चलाना गंभीर अपराध माना जाएगा। प्राधिकरण ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा पाए गए तो और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।