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सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी मिली, जिससे तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर किफायती आवास उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में होमस्टे पंजीकरण शुल्क तय किया गया है और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व आमदनी का अवसर मिलेगा। बैठक में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण, और औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि जैसी अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।

By: Desk Team  RNI News Network
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सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

लखनऊ, 3 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सुलभ, किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, भीड़भाड़ वाले तीर्थ स्थलों पर होटल अक्सर फुल हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नीति लाई गई है। नई नीति के तहत कोई भी व्यक्ति 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होमस्टे के रूप में पंजीकृत कर सकता है, जिसमें अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। एक पर्यटक अधिकतम सात दिनों तक रुक सकता है और आवश्यकता होने पर रिन्यूअल की सुविधा भी दी जाएगी। पंजीकरण की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पूरी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण शुल्क ₹500 से ₹750 और शहरी क्षेत्रों में ₹2000 निर्धारित किया गया है। इस नीति से स्थानीय लोगों को अपने घरों को पर्यटक आवास में बदलने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, राज्य की पर्यटन अवसंरचना भी सशक्त होगी। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को स्वीकृति दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रति जनपद 75-100 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। इन भवनों के निर्माण में अब मनरेगा के अलावा सांसद निधि, विधायक निधि, राज्य वित्त आयोग आदि से भी धनराशि ली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश पुलिस व अग्निशमन विभाग में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया। साथ ही, पांच मेगा औद्योगिक इकाइयों को कुल ₹105 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त भी स्वीकृत की गई, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

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