राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4) लागू है। इसके नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार निगरानी कर रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 46 कंपनियों और व्यक्तियों पर कुल 49.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के निर्देशों के बाद GRAP-4 लागू होते ही एनसीआर में सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया है कि-
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाए। एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में टीमें लगातार फील्ड में निरीक्षण कर रही हैं।
पिछले दो दिनों में 46 जगहों पर GRAP-4 नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद कुल ₹49.45 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ईटा-1 में 22 निवासियों पर भी पेनल्टी लगाई गई है, जो प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य करते पाए गए। प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि सभी जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कराई जाए।
| क्रम | कंपनी/आवंटी का नाम | सेक्टर | पेनल्टी (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | एटीएस | सेक्टर-1 | 5 लाख |
| 2 | बृंदा (स्काई वार्ड) | सेक्टर-1 | 5 लाख |
| 3 | मनोज शर्मा | खेड़ा चौगानपुर | 5 लाख |
| 4 | बटुकनाथ शुक्ल | खेड़ा चौगानपुर | 5 लाख |
| 5 | एबीएस डेवलपर्स | खेड़ा चौगानपुर | 5 लाख |
| 6 | ऐस ग्रुप | सेक्टर-12 | 1 लाख |
| 7 | सिवीटेक | सेक्टर-12 | 1 लाख |
| 8 | फ्यूजन | सेक्टर-12 | 1 लाख |
| 9 | फ्यूजन फैबरिक्स | सेक्टर-10 | 1 लाख |
| 10 | एनडीकॉन कंस्ट्रक्शन | ईकोटेक-8 | 1 लाख |
| 11 | सुविज फोइल | ईकोटेक-8 | 1 लाख |
| 12 | स्पार्किंग ह्यूज जेम्स | ईकोटेक-8 | 1 लाख |
| 13 | संदीप कुमार | भनौता | 1 लाख |
| 14 | धर्मवती | भनौता | 1 लाख |
| 15 | सतेन्द्र | भनौता | 1 लाख |
| 16 | जयपाल आदि | भनौता | 1 लाख |
| 17 | मनोज गौतम | छपरौला | 1 लाख |
| 18 | हाइवे मैनशन | सहारा सिटी | 1 लाख |
| 19 | मुकेश | छपरौला | 1 लाख |
| 20 | शिवम सैनी | छपरौला | 1 लाख |
| 21 | हर्षवर्धन | छपरौला | 1 लाख |
| 22 | हरीश सिंघल | छपरौला | 1 लाख |
| 23 | कंपलेंट कन्वेयर सिस्टम | ईकोटेक-6 | 50 हजार |
| 24 | बीएलसी इंजीनियरिंग सर्विसेज | ईकोटेक-6 | 25 हजार |
| 25 | 22 अन्य (निवासी) | ईटा-1 | 6.70 लाख |
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि GRAP-4 के दौरान किसी भी प्रकार का निर्माण, धूल फैलाने वाली गतिविधि या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।