आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी पर शुक्रवार को आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) का बुलडोजर चला। जलेसर रोड स्थित नरायच क्षेत्र में करीब 4000 वर्गमीटर जमीन पर बिना स्वीकृत मानचित्र के कॉलोनी बनाई जा रही थी। ADA ने मौके पर पहुंचकर पूरी कॉलोनी की बाउंड्री, प्लॉटों की दीवारें और अवैध सड़क को ध्वस्त कर दिया।
महावीर कॉलोनी के पास यतेंद्र कुमार और श्यामवीर सिंह द्वारा यह अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। क्षेत्रीय निरीक्षण में पाया गया कि कॉलोनी की बाहरी बाउंड्री के साथ-साथ सभी प्लॉटों की व्यक्तिगत बाउंड्री भी बना दी गई थी। इतना ही नहीं, डेवलपर्स ने आंतरिक सड़क भी तैयार कर ली थी। ADA टीम ने डेवलपर्स से स्वीकृत मानचित्र (Approved Map) प्रस्तुत करने की मांग की, लेकिन वे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया।
कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ADA की टास्क फोर्स की सख़्ती के चलते विरोध शांत हो गया। इसके बाद सभी प्लॉटों की बाउंड्री और सड़कों को एक-एक कर ध्वस्त कर दिया गया। ADA ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत की, जिसके अनुसार बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विकास पूर्णतः अवैध माना जाता है।
यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी ADA ने ताजगंज वार्ड में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया था। इसके बावजूद कई डेवलपर्स बिना अनुमोदन कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। ADA अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित की जा रही सभी कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।