उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी सस्ती कर दी गई है।
अब किरायेदार और मकान मालिक सिर्फ ₹500 से ₹2500 तक की राशि में रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। पहले यह राशि 4% स्टांप ड्यूटी के हिसाब से तय होती थी, जिसके चलते बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे।
पहले रेंट एग्रीमेंट पर 4% स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे छोटे मकान मालिकों और किरायेदारों पर आर्थिक बोझ पड़ता था। अक्सर इस कारण लोग रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, जिससे आगे चलकर कानूनी विवाद और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते थे। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए स्टांप ड्यूटी में भारी कमी करने का फैसला लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने किरायानामा रजिस्टर्ड करवा सकें।
राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से किरायेदारी व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और मकान मालिक व किरायेदार दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की वजह से फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे पर रोक लगेगी, और किराया विवादों का निपटारा आसान हो जाएगा।
योगी सरकार का लक्ष्य — “जनहित और पारदर्शिता”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि राज्य में हर क्षेत्र में जनहित और कानून का पारदर्शी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को सस्ता करने से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि राजस्व वसूली में भी पारदर्शिता आएगी।
नया शुल्क ढांचा (संभावित अनुमान)
(सरकार द्वारा तय विस्तृत शुल्क संरचना को जल्द अधिसूचित किया जाएगा।)
आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
सरकार जल्द ही ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी शुरू करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील या कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े|