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भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 9 साल बाद सजा

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 9 साल बाद पाक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। जिसमें कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को त्वरित मिलेगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

By: Desk Team  RNI News Network
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भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 9 साल बाद सजा

सोनभद्रः 2014 में प्रधानपति रहते हुए भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। जिस पर आदेश देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मुकदमा नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था और नव सालों की लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा रामदुलार गोंड को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर सुनाया गया है।

लड़की के भाई के कहने पर म्योरपुर थाना में हुआ मुकदमा दर्ज

पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने नवंबर 2014 में इस मामले को दर्ज किया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।

नौ साल तक करीब 300 बार हुई इस केस पर सुनवाई

नौ साल तक करीब 300 बार से ज्यादा चली लंबी कानूनी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के विधायक और समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।

9 साल बाद बहन को न्याय मिलने पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की

एमपी-एमएलए कोर्ट से रामदुलार गोंड को सजा होने के बाद पीड़िता के भाई ने सबके सामने खुशी जाहिर की। सुनवाई के दौरान मंगलवार को आए पीड़िता के भाई से इस संबंध में  बात की गई तो उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से वे बहुत खुश हैं। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उनकी बहन को न्याय मिला है।

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी ठहराया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

रामदुलार गोंड को एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधायक की सदस्यता लगभग रद्द मानी जा रही है और अगर रामदुलार गोंड उच्च न्यायालय में इस निर्णय को लेकर जाते हैं और वहां भी इस निर्णय को बरकरार रखा जाता है। ऐसे में नियम के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। क्योंकि नियम के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक दो या उससे अधिक समय की सजा पाता है। तो उसकी सदस्यता को 6 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है।

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