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Lucknow : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,सहारा को 32 लाख निवेशकों का पैसा लौटाना होगा

Lucknow : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को 32 लाख निवेशकों का ₹24,979 करोड़ वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सहारा की 88 संपत्तियों को कुर्क कर उन्हें बेचने और 31 दिसंबर 2026 तक राशि लौटाने की समयसीमा तय की है। लखनऊ में सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन भी नगर निगम ने सील कर दी है।

By: Desk Team  RNI News Network
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Lucknow : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,सहारा को 32 लाख निवेशकों का पैसा लौटाना होगा

सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के साथ गैरकानूनी तरीके से निवेश करने का दोषी ठहराया है और 32 लाख निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। साल 2012 में सहारा इंडिया में कुल 32 लाख निवेशकों ने ₹24,979 करोड़ का निवेश किया था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को गलत ठहराते हुए 31 दिसंबर 2025 तक निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा तय की थी। सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय के निधन के बाद निवेशकों में अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब हस्तक्षेप करते हुए सहारा को एक साल की अतिरिक्त समयसीमा दी है और 31 दिसंबर 2026 तक सभी निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सहारा अपनी कुल 88 संपत्तियों को कुर्क कर उन्हें बेचकर ₹24,979 करोड़ निवेशकों को लौटाए। इस आदेश के तहत निवेशकों को उनकी राशि वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

इसी बीच, लखनऊ में सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन को नगर निगम ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई सहारा समूह की लीज खत्म होने और डीड के मानकों को पूरा न करने के कारण की गई है। नगर निगम ने कुल 170 एकड़ आवंटित जमीन में से 130 एकड़ पर कब्जा कर लिया है, जिसमें आलीशान बंगला, सभागार, हेलिपैड, स्टेडियम, अस्पताल, स्विमिंग पूल जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।

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