1. हिन्दी समाचार
  2. गाजियाबाद
  3. Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही – जनहित में अपील

Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही – जनहित में अपील

Ghaziabad News: गाजियाबाद प्राधिकरण द्वारा मधुबन बापूधाम, दुहाई क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान बाउंड्रीवाल, आरसीसी सड़क, बिजली व पानी की लाइनें हटाई गईं। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखंड न खरीदें।

By: Desk Team  RNI News Network
Updated:
Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही – जनहित में अपील

गाजियाबाद प्राधिकरण द्वारा बापूधाम क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। इस अभियान का नेतृत्व प्रभारी प्रवर्तन जोन-3 द्वारा किया गया, जिसमें श्री परवेन्द्र सिंह व उनकी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई।



कार्यवाही के अंतर्गत गाटा संख्या 921, मधुबन बापूधाम, बम्बा रोड, दुहाई क्षेत्र में लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित कॉलोनी को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की गई। साथ ही, खसरा संख्या 919 पर दो स्थानों पर क्रमशः लगभग 12,000 वर्गमीटर और 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाई जा रही कॉलोनियों में चल रहे निर्माण कार्य जैसे कि बाउंड्रीवाल, आरसीसी सड़क, विद्युत कनेक्शन, पानी की पाइपलाइन, नालियों आदि को हटाया गया।

इस दौरान मौके पर विद्युत कनेक्शन को भी विच्छेदित कराया गया और जो भी अस्थायी संरचनाएं वहां बनी हुई थीं, उन्हें हटाया गया। स्थानीय लोगों और निर्माणकर्ताओं द्वारा कुछ विरोध भी किया गया, लेकिन प्राधिकरण की टीम ने स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से स्थिति को नियंत्रित रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई जारी रखी।

मौके पर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सभी सुपरवाइजर/मेट, स्थानीय पुलिस बल और प्राधिकरण पुलिस बल की उपस्थिति में यह कार्रवाई संपन्न हुई।

प्राधिकरण द्वारा आमजन से यह विनम्र अपील की गई कि वे किसी भी अनधिकृत रूप से विकसित कॉलोनी में भूखंडों की खरीद-फरोख्त न करें। ऐसा करना कानूनन गलत है और इससे भविष्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

प्राधिकरण जनहित में यह स्पष्ट करना चाहता है कि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि केवल अधिकृत और अनुमोदित कॉलोनियों में ही निवेश करें और किसी भी संपत्ति की खरीद से पूर्व उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य करें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें गूगल न्यूज़, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...