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श्रावण मास से पहले आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 11 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे

श्रावण मास से पहले आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 11 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे

श्रावण मास से पहले आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, 11 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे

श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए 11 नमूने

अभियान के दौरान सगड़ी, निजामाबाद, लालगंज, सदर और बूढ़नपुर तहसीलों में संचालित मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों से कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इनमें छेना मिठाई, खोया, बर्फी, बेसन के लड्डू, पनीर, रिफाइंड पाम ऑयल, पेड़ा और खारी जैसे उत्पाद शामिल हैं। सभी नमूनों को गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण

जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से कांवड़ मार्ग पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कारोबारियों को साफ-सफाई बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने और खाद्य पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान पर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी दुकानों पर खाद्य पदार्थों की मूल्य सूची लगाने के लिए भी कहा गया।

 

फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए दर्ज होगी शिकायत

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने प्रतिष्ठानों पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े क्यूआर कोड भी लगाए हैं। इसके माध्यम से लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें और सुझाव सीधे विभाग तक पहुंचा सकेंगे।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि श्रावण मास के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी कि खुले या अस्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा बिक्री करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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