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अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 18 घरेलू सिलेंडर बरामद

आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति विभाग की टीम ने अजमतगढ़-नदवा सराय मुख्य मार्ग स्थित कन्जरा दिलशादपुर बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद किए। मामले में आरोपी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना जीयनपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जानकारी के अनुसार, कन्जरा दिलशादपुर बाजार में शिवकुमार पुत्र पतिराम द्वारा निर्मित कटरे में संचालित एक दुकान पर जांच टीम ने छापा मारा। यह दुकान सुरेन्द्र प्रताप पुत्र लिल्लू निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर द्वारा संचालित की जा रही थी। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि आरोपी एक 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर से दूसरे खाली 14.2 किलोग्राम सिलेंडर में गैस रिफिलिंग कर रहा था।

पूछताछ में आरोपी सुरेन्द्र प्रताप ने कथित रूप से स्वीकार किया कि आसपास से घरेलू गैस सिलेंडर चोरबाजारी के जरिए खरीदकर प्रत्येक सिलेंडर से एक से पांच किलोग्राम तक गैस निकालकर दूसरे 14.2 किलोग्राम एवं पांच किलोग्राम के सिलेंडरों में भरकर अधिक कीमत पर बेचा जाता था।

छापेमारी के दौरान दुकान से कुल 17 घरेलू 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर तथा एक पांच किलोग्राम का सिलेंडर बरामद किया गया। जांच टीम ने सभी सिलेंडरों का वजन कराया, जिसमें आठ सिलेंडर खाली पाए गए। इनमें इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के चार-चार घरेलू सिलेंडर शामिल थे।

वहीं भरे हुए सिलेंडरों में इंडियन ऑयल के तीन घरेलू सिलेंडर मिले, जिनका वजन करीब 29 किलोग्राम प्रति सिलेंडर पाया गया। इसके अलावा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के कई सिलेंडर भी बरामद हुए, जिनमें कुछ का वजन 27 किलोग्राम तथा कुछ का 29 किलोग्राम पाया गया। एक पांच किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर भी मिला, जिसका कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम दर्ज किया गया।

जांच के दौरान मौके से गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। इनमें दो गैस रिफिलिंग यंत्र (बांसुरी), सिलेंडर की सील खोलने में प्रयुक्त पेचकस, पिलास तथा इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन शामिल है।

आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जब आरोपी से सिलेंडरों से संबंधित दस्तावेज एवं अभिलेख मांगे गए तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश-2000 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद आरोपी सुरेन्द्र प्रताप के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना जीयनपुर में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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