गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में संचालित होने वाले स्विमिंग पूल्स को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब स्कूल, सोसाइटी, क्लब हाउस, होटल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संचालित किसी भी स्विमिंग पूल को बिना एनओसी (No Objection Certificate) के शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। एनओसी पाने के लिए 22 से अधिक जरूरी दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच अनिवार्य कर दी गई है।
बिना अनुमति पूल संचालन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई स्विमिंग पूल बिना एनओसी के संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल शुरू करने से पहले संबंधित संचालकों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सभी तय मानकों का पालन करना होगा।
मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से मिलेंगे आवेदन फॉर्म
प्रभारी जिला खेल अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि खेल निदेशालय और जिलाधिकारी के निर्देश पर स्विमिंग पूल और जिम के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदनकर्ताओं को सात दिन के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद जिला प्रशासन और खेल विभाग की संयुक्त जांच के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी।
DM-SDM करेंगे जांच प्रक्रिया की निगरानी
स्विमिंग पूल संचालन के लिए एनओसी जारी करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिलाधिकारी और संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) करेंगे। जानकारी के अनुसार, अब तक 70 से अधिक संचालक स्विमिंग पूल के लिए आवेदन फॉर्म ले चुके हैं, जिनमें सोसाइटी, स्कूल, होटल, क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इसके साथ ही 24 से अधिक लोगों ने जिम पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया है।
32 बिंदुओं वाला फॉर्म और 22 से ज्यादा दस्तावेज अनिवार्य
स्विमिंग पूल रजिस्ट्रेशन के लिए 32 बिंदुओं वाला विस्तृत फॉर्म भरना होगा। साथ ही करीब 22 से अधिक दस्तावेजों की फाइल जमा करनी अनिवार्य है। सभी सुरक्षा, स्वच्छता और तकनीकी मानकों को पूरा करने के बाद ही स्विमिंग पूल संचालन की अनुमति दी जाएगी।

