उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर आरक्षण व्यवस्था के पालन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद शासन स्तर पर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी विभागों को आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह शासनादेश सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में होने वाली प्रत्येक सरकारी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने जारी किया शासनादेश
यह शासनादेश प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाए।
दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर भी सख्ती
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल सामाजिक वर्गों ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजन, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का भी कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
आरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई, त्रुटि या मनमानी को गंभीरता से लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का पालन पारदर्शी और विधिसम्मत तरीके से किया जाए।

