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मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ जारी हुआ NBW वारंट

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है, जब राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे।

आरोप है कि रतनपुरा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें जूते से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप शामिल था।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP-MLA) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में चल रही है। बताया जा रहा है कि बार-बार नोटिस के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने के कारण यह वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि राजभर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए।

राजभर, जो जहूराबाद से विधायक हैं और पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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