ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने पात्र लोगों से निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
किन परिवारों को मिलेगा शादी अनुदान का लाभ?
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को मिलेगा, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। आवेदक परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि शादी से जुड़े खर्चों का कुछ बोझ कम हो सके।
बेटी और वर की उम्र से जुड़ी शर्तें
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय निर्धारित आयु सीमा पूरी करना जरूरी है।
बेटी की उम्र: कम से कम 18 वर्ष।
वर की उम्र: कम से कम 21 वर्ष।
परिवार की वार्षिक आय: अधिकतम एक लाख रुपये।
आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
शादी से पहले और बाद में कब तक कर सकते हैं आवेदन?
योजना के लिए आवेदन की समयसीमा विवाह की तारीख से जुड़ी है। पात्र अभ्यर्थी शादी से 90 दिन पहले से लेकर विवाह के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए शासन के आधिकारिक पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा। निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी है, ताकि पात्रता के अनुसार आवेदन पर विचार किया जा सके।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
पहचान पत्र
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
विवाह का कार्ड
बेटी की आयु का प्रमाण पत्र
आवेदक का फोटो
आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी की जांच कर लें, ताकि सत्यापन के दौरान परेशानी न हो।
बैंक खाते से जुड़ा जरूरी नियम
योजना की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते का विवरण सावधानी से भरना चाहिए।
पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र से छूट
योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन में अपना संबंधित पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
योजना की जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?
शादी अनुदान योजना से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए गौतमबुद्धनगर के इच्छुक अभ्यर्थी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का पता: कमरा नंबर 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा। इच्छुक परिवार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय पहुंचकर योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

