औरैया जिले में पूर्व एआरटीओ (ARTO) सुदेश तिवारी एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक औरैया को उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से तीन माह के भीतर जांच पूरी कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
मामला 17 मई 2025 का है, जब याचिकाकर्ता का ट्रक सुदेश तिवारी द्वारा ₹1,40,000 का चालान किया गया था। याचिकाकर्ता ने पूरी राशि जमा कर दी थी, लेकिन उसे केवल ₹36,500 की ही रसीद दी गई। जब उसने कोतवाली में शिकायत दी तो तिवारी ने दोबारा उसका वाहन जब्त कर ₹76,450 का नया चालान कर दिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, चालान की राशि तीन व्यक्तियों के खातों में यूपीआई आईडी के माध्यम से जमा कराई गई थी, जिनकी रसीदें भी न्यायालय में प्रस्तुत की गईं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।