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Lok Sabha Election 2024: जौनपुर से पूर्व सांसद को अपहरण केस में जमानत मिली, पर चुनाव नहीं लड़ सकते

Former MP from Jaunpur gets bail in kidnapping case, but cannot contest elections

Former MP from Jaunpur gets bail in kidnapping case, but cannot contest elections

Lok Sabha Election 2024:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए अपहरण केस में जमानत दे दी है। इस जमानत से पहले उन्हें शनिवार को जौनपुर से बरेली जेल के लिए शिफ्ट किया जा रहा था।

Jaunpur से रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दोपहर करीब 12 बजे अपना जमानत का फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लही है। जिससे ये स्पष्ट है कि वे आम चुनाव 2024 में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

7 साल की सजा के खिलाफ दायर की थी याचिका

धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने याचिका दर्ज करी थी। वहीं इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को जजमेंट रिजर्व रख लिया था। आज शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ दिया।

पर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर अभी रोक नहीं लगाई है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच के अंतर्गत संपन्न हुई है।

धनंजय सिंह का मामला क्या है

उल्लेखनीय है कि अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसको लेकर धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैंसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार है।

बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव प्रत्याशी हैं। जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा से कृपाशंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं।

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