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Chandauli : मिलावटी खोया पकड़े जाने पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

चंदौली जिले में डीएम के निर्देश पर मिलावटी खोया कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ा अभियान चलाया। अलीनगर थाना क्षेत्र के मुगलचल स्थित खोया मंडी में की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कुल 20 कुंतल मिलावटी खोया जब्त किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान सोनभद्र जिले से आए एक पिकअप वाहन में लदे 15 कुंतल खोए को रोका, जबकि जिले के चकिया इलाके से आए एक मैजिक वाहन पर रखे 5 कुंतल खोए को भी पकड़ा गया। अधिकारियों ने मौके पर ही तत्काल जांच की, जिसमें पूरा 20 कुंतल खोया मिलावटी पाया गया। सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि इस खोए में केमिकल और पाउडर की मिलावट की गई थी, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से नुकसानदायक है।

मिलावटी खोये की जब्ती के बाद उसे नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। विभाग ने खोया मंडी परिसर में गड्ढा खोदकर 20 कुंतल मिलावटी खोया जमीन में दबा दिया ताकि इसका उपयोग दोबारा किसी भी रूप में न हो सके। अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए खोये की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई जा रही है।

विभाग ने दोनों वाहनों के चालकों और सप्लायरों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। फिलहाल, जब्त खोये के नमूने भरकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, लखनऊ भेज दिए गए हैं ताकि वैज्ञानिक रूप से भी इसकी गुणवत्ता की पुष्टि हो सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मिलावटी खोया बनाने के लिए केमिकल और पाउडर मिलाकर खोए का रंग, स्वाद और गाढ़ापन बढ़ाया जाता है, जिससे ग्राहक धोखा खा जाते हैं। इस तरह का मिलावटी खोया सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर त्योहारों और शादियों के सीजन में जब इसकी मांग बहुत अधिक होती है।

डीएम के निर्देश पर जिले में आगे भी इस तरह की छापेमारी का सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी हालत में मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि खोया या अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की जांच अवश्य करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन या खाद्य विभाग को दें।अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है।

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