गौतमबुद्धनगर: जिले में कारखानों, भवन निर्माण और अन्य कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी नियोक्ताओं और संबंधित संस्थानों को OSHWC Code-2020 और UPOSHW Rules-2026 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियोक्ताओं और आक्यूपायर को निर्देश
उप निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, नोएडा संभाग बी.के. सिंह ने जिले के सभी कारखानों, भवन एवं निर्माण कार्य स्थलों के नियोक्ताओं और आक्यूपायर को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों से जुड़े मानकों को व्यवस्थित तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है।
कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र देना जरूरी
निर्धारित नियमों के तहत कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 12 महीने में कम से कम एक बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक होगा।
महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली का प्रावधान
नियमों में महिला कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति के आधार पर रात्रि पाली में काम करने की अनुमति का भी प्रावधान है। इसके लिए कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी।
सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना जरूरी
कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना नियोक्ता एवं आक्यूपायर की जिम्मेदारी होगी।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान
निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मामलों में तय प्रक्रिया के अनुसार सुधार और अनुपालन का अवसर दिया जाएगा। पात्र मामलों में अर्थदंड के साथ शमन यानी कंपाउंडिंग की व्यवस्था भी लागू होगी।
नियमों के पालन की अपील
प्रशासन ने गौतमबुद्धनगर के सभी कारखानों, निर्माण स्थलों और संबंधित संस्थानों से OSHWC Code-2020 तथा UPOSHW Rules-2026 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।

