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Noida News : सुपरटेक कैप टाउन सोसाइटी में STP मानकों के खिलाफ, एफआईआर होगी दर्ज

Noida News : नोएडा प्राधिकरण के पर्यावरण प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 27 जून 2025 को GH-01A, सेक्टर-74, नोएडा स्थित Supertech Capetown Society का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान यह पाया गया कि सोसाइटी में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मानकों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि सोसाइटी द्वारा अनट्रीटेड (अशोधित) सीवेज को सीधे नालों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमिगत जल दूषित हो रहा है, बल्कि जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त, जनता के पैसों से निर्मित बुनियादी ढाँचे को बिना किसी अनुमति या दंड के क्षति पहुँचाई गई है, जिससे राजस्व हानि भी हो रही है।

सोसाइटी के इन कार्यों को पर्यावरणीय कानून, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 व 2016 के घोर उल्लंघन के रूप में देखा गया है। इसी क्रम में ₹35,80,000 (पैंतीस लाख अस्सी हजार रुपए) का जुर्माना अधिरोपित कर इसकी सूचना समय-समय पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दी गई।

Supertech Capetown Society द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272 का भी उल्लंघन किया गया है, जो “मानव जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलाने की संभावना वाले दुर्भावनापूर्ण कार्य” को दंडनीय अपराध मानता है। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों का भी उल्लंघन है।

प्राधिकरण द्वारा सभी साक्ष्यों के आधार पर संबंधित विभागों को एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की जा रही है, जिससे दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 

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