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UP : उच्च प्राथमिक विद्यालय विलय नीति में बदलाव, 3 किमी के भीतर स्कूल होंगे मर्ज

उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय की नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तीन किमी के भीतर स्थित विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, जबकि पहले केवल एक किमी के भीतर के स्कूलों का विलय किया जा रहा था। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव शिक्षा दीपक कुमार के पत्र के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।

निर्देश के अनुसार, जिन विद्यालयों में पर्याप्त छात्र नामांकन नहीं है, उन्हें पास के बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा। विशेष ध्यान स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर रखा जाएगा। जिन स्कूलों में छात्र संख्या 50 से कम है, उनकी पेयरिंग प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

साथ ही, प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग अब भी एक किमी के भीतर होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किमी के दायरे में होगी। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इस बदलाव से न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों के छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण भी उपलब्ध होगा। प्रशासन का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है।

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