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सीतापुर में 3.50 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, हाईवे किनारे अवैध निर्माण हटाया

सीतापुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है। हाईवे किनारे स्थित करीब 3.50 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली सरकारी जमीन से पक्की दुकानों और मकानों को हटाया गया। तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की।

करीब चार बीघा सरकारी जमीन पर बने थे दुकान-मकान

यह मामला लहरपुर तहसील के न्यायमूपुर कला गांव का है। प्रशासन के मुताबिक, गाटा संख्या 1147 की 0.324 हेक्टेयर नवीन परती भूमि पर पक्की दुकानें और मकान बनाए गए थे। इस जमीन पर बरकत अली पुत्र शाकिर अली का कब्जा बताया गया।प्रशासन ने जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये बताई है। हाईवे किनारे स्थित होने के कारण यह जमीन महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय ने 28 मार्च 2026 को संबंधित जमीन से बेदखली का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील भी दायर की गई थी।प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों और नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर 2026 को राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई की।

राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में हटाया गया निर्माण

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मनीष त्रिपाठी की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराना और राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि पर सरकारी अधिकार सुनिश्चित करना बताया गया।सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत संबंधित अभिलेखों, न्यायालय के आदेशों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कदम उठाए जाते हैं।

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