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यूपी में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पर प्रतिबंध, बच्चों की मौतों के बाद सख्त हुई सरकार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की मौतों से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी या निजी दवा दुकान और अस्पताल में इस सिरप की खरीद-फरोख्त नहीं की जाएगी। जहां भी यह सिरप पाया जाएगा, उसे तत्काल जब्त कर सैंपल जांच कराई जाएगी।

यह सिरप श्रेसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित है, जिसमें डाइइथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol) नामक खतरनाक कार्बनिक यौगिक पाया गया है। यह रसायन सामान्यतः पेंट, स्याही और रंगों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिरप को पतला और मीठा करने के लिए भी उपयोग किया गया। जांच में इस रसायन की मात्रा 0.1 प्रतिशत की सुरक्षित सीमा के बजाय 48.6 प्रतिशत तक पाई गई।

इस घातक रसायन के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 11 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद इन राज्यों ने पहले ही सिरप को प्रतिबंधित कर दिया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप पहले से ही बैन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

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